Grant of Non-Productivity Linked Bonus (ad-hoc bonus) to Central Government Employees for the Financial Year 2021-22.
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस _तदर्थ बोनस_ का अनुदान। Grant of non-productivity linked bonus _Ad-hoc Bonus_ to Central Government employees for the financial year 2021-22.
विषय/Subject :- केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2021-22 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किया जाना। Grant of Non-Productivity Linked Bonus (ad-hoc bonus) to Central Government Employees for the Financial Year 2021-22.
The undersigned is directed to convey the sanction of the President to the grant of Non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc Bonus) equivalent to 30 days emoluments for the accounting year 2021-22 to the Central Government employees in Group 'C and all non-gazetted employees in Group B', who are not covered by any Productivity Linked Bonus Scheme. The calculation ceiling for payment of ad-hoc Bonus under these orders shall be monthly emoluments of Rs. 7000/-. The payment of ad-hoc Bonus under these orders will also be admissible to the eligible employees of Central Para Military Forces and Armed Forces. The orders will be deemed to be extended to the employees of Union Territory Administration which follow the Central Government pattern of emoluments and are not covered by any other bonus or ex gratia scheme.
2. The benefit will be admissible subject to the following terms and conditions-
(i) Only those employees who were in service as on 31.3.2022 and have rendered at least Six months of continuous service during the year 2021-22 will be eligible for payment under these orders. Pro-rata payment will be admissible to the eligible employees for period of continuous service during the year from six months to a full year, the eligibility period being taken in terms of number of months of service (rounded off to the nearest number of months);
(ii) The quantum of Non-PLB (ad-hoc bonus) will be worked out on the basis of average emoluments/calculation ceiling whichever is lower. To calculate Non-PLB Ad-hoc bonus) for one day, the average emoluments in a year will be divided by 30.4 average number of days in a month). This will, thereafter, be multiplied by the number of days of bonus granted. To illustrate, taking the calculation ceiling of monthly emoluments of Rs. 7000 (where actual average emoluments exceed Rs. 7000), Non- PLB (Ad-hoc Bonus) for thirty days would work out to Rs. 7000x30/30.4=Rs.6907.89 (rounded off to Rs.6908/-).
अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार के समूह "ग" के कर्मचारियों और समूह "ख" के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों जो उत्पादकता से संबद्ध किसी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, को लेखा वर्ष 2021-22 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की सूचना देने का निदेश हुआ है। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए गणना की अधिकतम सीमा 7000/- रुपए की मासिक परिलब्धियों की होगी। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगा। ये आदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उन कर्मचारियों पर भी लागू माने जाएंगे जो परिलब्धियों के संबंध में केन्द्र सरकार की पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा जो किसी अन्य बोनस या अनुग्रह स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं।
2. यह लाभ निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा:-
(i) केवल वे कर्मचारी इन आदेशों के अंतर्गत भुगतान के पात्र होंगे, जो 31.03.2022 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2021-22 में न्यूनतम छह महीने तक लगातार सेवा की है। वर्ष में छह महीने से लेकर पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा-अनुपात भुगतान किया जाएगा, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीनों ( महीनों की निकटतम पूर्णांकित संख्या) के रूप में की जाएगी।
(ii) उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों / गणना की उच्चतम सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। एक दिन के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा। तत्पश्चात् दिए जाने वाले बोनस के दिनों की संख्या से इसको गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, मासिक परिलब्धियों की उच्चतम गणना सीमा को 7000/- रुपए (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 7000/- रुपए से ज्यादा हैं) मानते हुए 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) 7000 x 30/30.4 =6907.89/- रुपए (पूर्णांकित 6908/- रुपए) बनेगा।
कार्यालय ज्ञापन सं. सं.7_24_2007_ई.III.ए दिनांक 06.10.2022
Office Memorandum No. No.7_24_2007_E.III.A dated 06.10.2022
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